पुराने सोने और ज्वैलरी की बिक्री पर भी लगेगा GST

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | कोरोना महामारी में जब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वही अब पुराने ज्वैलरी बेचने पर 3 फीसदी जीएसटी टैक्स चुकाना पड़ सकता है.
बता दें कि केरल, बिहार, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्रियों (जीओएम) के एक समूह में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर तीन फीसदी का वस्तु एवं सेवा कर लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है. मंत्री समूह की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई. इस मंत्री समूह का गठन सोने और बहुमूल्य रत्नों के परिवहन के लिए ई-वे बिल के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया था.
जानकारी के मुताबिक जीओएम ने यह भी फैसला किया है कि सोने और आभूषण की दुकानों को प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-इनवॉयस निकालना होगा. यह कदम टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा सकता है.
अभी भी छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में कई जगह सोने की बिक्री के बाद दुकानदार कच्चा बिल देते हैं. यह पूरी प्रक्रिया कर चोरी रोकने और काला धन खपाने के लिए होती है. अब इस पर रोक लगाने के लिए ई-बिल निकालना अनिवार्य करने की तैयारी है.
बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि “यह फैसला किया गया है कि यदि कोई राज्य सोने के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन करना चाहता है, तो वह राज्य के भीतर सोने को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के मामलों में ऐसा कर सकता है.”
हालांकि, जीओएम का मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सोने के परिवहन के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन व्यावहारिक नहीं होगा.