आज से लॉकडाउन 3.0, बिहार में कोई जिला ग्रीन जोन में नहीं
पटना (TBN डेस्क)) | भारत में कोरोना संक्रमण (COVID-19 pandemic) पर काबू पाने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी. उसके बाद 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए 19 दिनों के लिए लॉकडाउन (Lockdown 2.0) को आगे बढ़ाए जाने की जानकारी दी.
3 मई को लॉकडाउन (Lockdown 2.0) खत्म होना था लेकिन बीते दिन एक बार फिर सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown 3.0) को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. अब लॉकडाउन (Lockdown 3.0) 17 मई तक रहेगा.
कोरोना को लेकर देश के सभी जिलों को तीन जोन (रेड, ऑरेंज और ग्रीन) में बांटा गया है. ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले जिलों को लॉकडाउन से थोड़ी रियायत मिलेगी. जबकि, सर्वाधिक कोरोना संक्रमित रेड जोन (Red Zone) में फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है.
बिहार की बात करें तो पहले यहां 5 जिले रेड जोन (Red Zone) में थे जबकि 20 जिले ऑरेंज जोन (Orange Zone) में तथा 13 जिले ग्रीन जोन (Green Zone) में रखे गए थे.
लेकिन बिहार सरकार ने संक्रमण की बढ़ती संख्या को को देखते हुए रविवार को पहले से ग्रीन जोन (Green Zone) में रखे 13 जिलों को ऑरेंज जोन (Orange Zone) में रखते हुए ऐलान किया कि राज्य ने अब कोई भी जिला ग्रीन जोन (Green Zone) में नहीं है. अब राज्य के पांच जिले रेड जोन में तो शेष सभी 33 जिले ऑरेंज जोन में हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पटना सहित पांच जिलों को रेड जोन में तथा 20 जिलों को ऑरेंज व 13 जिलों को ग्रीन जोन में रखा था. हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में गाइडलाइन्स जारी कर बताया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो अपनी जरूरतों के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकती है. इसी के तहत राज्य सरकार ने ग्रीन जोन में रखे गए जिलों को ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया है.
गाइडलाइन्स के अनुसार बिहार सरकार ने इन गतिविधियों में में परिवर्तन करते हुए कहा है कि हर जगह जारी रहेगा प्रतिबंध तथा कहीं भी कोई छूट नहीं दी गई है.
इलाका रेड जोन में हो या ऑरेंज या ग्रीन जोन में, प्रतिबंध में कोई ढ़ील नहीं दी जाएगी –
. सड़क, रेल व वायु यातायात के सार्वजनिक साधनों पर जारी रहेगी.
. स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
. होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि वैसी जगहें, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, भी बंद रहेंगे.
. इसके साथ ही गैर-जरूरी काम से सुबह सात बजे से शाम सात बजे के बीच आवागमन प्रतिबंधित रहेगी.
रेड जोन के जिलों में निम्नलिखित आवश्यक गतिविधियों में छूट भी दी गई है…
• फिजिकल डिसटेंसिंग का पालन करते हुए अस्पतालों की ओपीडी और क्लीनिक खोले जा सकेंगे.
• बाइक पर एक तथा चारपहिया वाहन में एक साथ दो लोगों को ही जाने की अनुमति होगी.
• शहरी क्षेत्रों में अनुमति लेकर औद्योगिक इकाइयां खोली जा सकेंगीं.
रेड जोन : अस्पताल खुलेंगे, सैलून व ब्यूटी पार्लर बंद
बिहार के पांच जिले कोरोना के रेड जोन (हॉट-स्पॉट) में हैं, जहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता रहेगा. ये जिले हैं – मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर व गया. हालांकि, रेड जोन में लॉकडाउन को लेकर पूरी सख्ती होगी.
• आवश्यक सामान, दवा व मेडिकल उपकरण, जूट उत्पादन व पैकेजिंग इंडस्ट्री को छूट मिलेगी. इस संबंध में जिलाधिकारी फैसला करेंगे.
• सप्लाई चेन से जुड़ी इकाइयों, आईटी, कॉल सेंटर, मैनेजमेंट सर्विस व हार्डवेयर इकाइयों को भी खोला जा सकता है.
• मालवाहक वाहनों को चलाने के लिए अलग से पास बनाने की जरूरत नहीं होगी.
• कुरियर व डाक सेवाएं शुरू की जा सकती हैं.
• शहरी क्षेत्रों में ई-कॉमर्स सीमित गतिविधियों को इजाजत.
• शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सामान की दुकानें खुलेंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल तथा सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा सेंटर आदि बंद रहेंगे.
• शहरी क्षेत्रों में विशेष अनुमति लेकर भवन निर्माण संबंधी काम किया जा सकता है.
• ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण व फूड प्रोसेसिंग इकाइयां खोली जा सकेंगी. ईट-भट्ठे भी खोले जा सकेंगे.
• ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी कार्यों में भी छूट दी गई है.
ऑरेंज जोन: कैब का होगा संचालन, खुलेंगे सैलून
ऑरेंज जोन में बिहार के शेष सभी जिले हैं. ये हैं – नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, बांका, मधेपुरा, पूर्णिया हैं. इसके पहले ग्रीन जोन में शामिल शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगडि़या, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी व सुपौल को भी राज्य सरकार ने ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया है.
ऑरेंज जोन के जिलो में उन सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनपर जोन से इतर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया गया है. इन जिलों में वे सभी छूटें मिलेंगी, जो जोन से अलग हटकर पूरे देश में या रेड जोन में मिली हुई हैं.
. इसके अलावा यहां एक पैसेंजर व ड्राइवर के साथ कैब चलाने की अनुमति रहेगी.
. गैर जरूरी वस्तुओं के ई-कॉमर्स करोबार को भी अनुमति मिल जाएगी.
. यहां औद्योगिक व निर्माण कार्य भी शुरू किए जा सकेंगे.
. केंद्रीय गाइडलाइन में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने ऑरेंज जोन में सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा सेंटर खुला रखने का फैसला किया है.
वर्तमान में राज्य का एक भी जिला ग्रीन जोन में नहीं है. वैसे आप जान लें कि ऐसे जिलो में उन सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनपर जोन से इतर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया गया है. हां, वे सभी छूटें भी मिलेंगी, जो जोन से अलग हटकर पूरे देश में या रेड व ऑरेंज जोन में मिली हुई हैं.
इसके अलावा ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की छूट दी गई है.
. यहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसें चलाई जा सकेंगी.
. सैलून व स्पा सेंटर आदि सहित आवश्यक सेवाओं की सभी दुकानें खुलेंगी.
. शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि नहीं खुलेंगे.
रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में इसके अलावा उन गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जिनके बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं लिखा है. गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जोन के अनुसार इनका पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है.