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थूकने पर होगी 6 महीने की जेल

पटना (TBN रिपोर्ट) :- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित कर दिया है. कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बिहार सहित पूरे देश में लॉकडाउन लागू करते हुए विभिन्न तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी लोग कानून का उल्लंघन करते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं उनमे बहुत से ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो खैनी, गुटखा,पान और तंबाकू का सेवन करते हैं और अपनी आदत के अनुसार सड़कों पर, सार्वजानिक स्थलों पर, तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों में जहाँ मन चाहा थूक देते हैं.

कोरोना वायरस के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए बिहार में 13 जिलों के जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर कहा है कि, ” तंबाकू का सेवन जानलेवा है, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से समाज को खतरा हो सकता है. थूकने के कारण कोरोना ही नहीं बल्कि इंसेफलाइटिस, टीबी,  स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा हो सकता है”.

जिलाधिकारी के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि, “तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है बता दें भा.द.वि. (IPC) की धारा 268 एवं 269  के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है, तो उसे छ: माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपए जुर्माना किया जा सकता है. अतः जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है.

तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध का आदेश बिहार के जिन जिलों में लागू किया गया है उनमें मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, अरवल, जहानाबाद, पूर्णिया, खगड़िया,  शिवहर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय,  कैमुर,खगड़िया और सुपौल शामिल हैं. जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि, “यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्यवाई होगी. जिलाधिकारी द्वारा  पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त सहित सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्यवाई का निर्देश दिया है. साथ ही सभी सरकारी/गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया है.

बिहार में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार  की तकनीकी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक ने जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी. साथ ही, कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम रहेगा. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है, यह आंकड़ा पिछले 7-8 साल में 53.5% से घट कर 25.9% हो गया है, जिसमें चबानेवाले तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 23.5% है.