18 महीने का D.El.Ed. कोर्स करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना (TBN रिपोर्ट) | एनआईओएस (NIOS) से 18 महीने का डीएलएड (D.El.Ed.) कोर्स करने वाले अब शिक्षक बन सकेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को करीब 5 महीने बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCET) ने लागू करने का फैसला लिया है.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर फैसले की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCET) ने बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन को इस संदर्भ में पत्र लिखा है. इस फैसले से बिहार के 2. 17 लाख अभ्यर्थियों के शिक्षक बहाली में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है.

मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया कि “माननीय पटना उच्च न्यायालय ने NIOS और किसी अन्य NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से किए गए D.El.Ed पाठ्यक्रम के बीच रोजगार के उद्देश्यों के लिए समकक्षता बनाए रखने हेतु जो निर्णय दिया, न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए NCTE ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है”.
अब NIOS का प्रशिक्षण और 6 माह का अनुभव मंजूर
बताते चले कि बिहार में 2.17 लाख शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड पास हुए थे. यह संख्या देशभर में 14 लाख हैं. NCET के इस नियम से कि कक्षा पहली से आठवीं तक के शिक्षक बनने लिए कम से कम दो साल के अवधि का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) कोर्स जरूरी है, के कारण इन सभी 18 महीने का डीएलएड (D.El.Ed.) कोर्स करने वाले शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया था.
इधर एनआईओएस (NIOS) में इस कोर्स की अवधि 18 माह और अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए थी. इसलिए NCET के इस नियम से नए शिक्षकों के नियोजन में 18 महीने का डीएलएड कोर्स वाले भाग नहीं ले पाने की स्थिति में थे. इस कारण ये अभ्यर्थी NCET के इस नियम के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट चले गए थे जिसपर हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया था.