फर्जी आईडी कार्ड और नामों पर 11 बार कोरोना वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को राहत

मधेपुरा (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बिहार के एक 84 वर्षीय व्यक्ति, जिस पर कोविड के टीके की 11 खुराक लेने का आरोप लगाया गया था, को भारतीय दंड संहिता के “वारंट के बिना गिरफ्तारी” प्रावधान के तहत गिरफ्तार नहीं (not to be arrested under the Indian Penal Code’s “arrest without warrant” provision) किया जाएगा.
ब्रह्मदेव मंडल नामक बुजुर्ग ने अलग-अलग नामों और अलग-अलग पहचान पत्रों के आधार पर 11 बार कोरोना का टीका लिया था. पुरैनी के थाना प्रभारी दीपक चंद्र दास ने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें राहत दी गई है और उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
बता दें, बिहार पुलिस ने मधेपुरा जिले के पुरैनी क्षेत्र के रहने वाले मंडल को नौ जनवरी को आरोपित किया था.
पुलिस के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ब्रम्हदेव मंडल ने विभिन्न तिथियों और स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों को अलग-अलग पहचान पत्रों के साथ गुमराह किया, और टीकाकरण के नियमों को तोड़ते हुए 11 टीका खुराक प्राप्त की. यह टीका उनके द्वारा 13 फरवरी, 2021 और 4 जनवरी, 2022 के बीच लिया गया है.
84 वर्षीय ब्रह्मदेव मंडल ने कहा था कि जब से उन्होंने टीका लेना शुरू किया है तब से वह कभी बीमार नहीं हुए हैं और बार-बार टीकाकरण के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया है.
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उनके दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, डॉ अमरेंद्र प्रताप शाही, सिविल सर्जन, मधेपुरा (Dr Amarendra Pratap Shahi, Civil Surgeon, Madhepura) ने कहा था, “उनके दावे सही हैं या गलत यह जांच का विषय है. हम अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच करेंगे और यदि उनके दावे सत्य पाए जाते हैं तो मामले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे”.