किसानों को अब मिलेगी लाइसेंस राज से मुक्ति
पटना (संदीप फिरोजाबादी की रिपोर्ट) | केंद्र सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव का फैसला लिया गया है. केंद्र ने किसानों के हित में विभिन्न फैसले लिये हैं. केंद्र ने कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 को भी अनुमति मंजूरी दे दी है जिसके चलते किसान अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाधाएं नहीं पाएगा, वह अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकेगा. इस अध्यादेश के लागू हो जाने से कृषि उपज का बाधामुक्त व्यापार हो सकेगा.
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश पर किसानों का (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 को भी मंजूरी प्रदान की है. इससे प्रोसेसर, एग्रीगेटर, थोक व्यापारी, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ जुड़ने के लिए किसानों को सशक्त बनाया जा सकेगा.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि;
केंद्र सरकार ने कृषि उपज का समर्थन मूल्य बढाने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया, जिससे 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाइसेंसराज से मुक्ति मिलेगी.
अब किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे. बिचौलियों से आजादी मिलने से किसानों की आय..