फेस मास्क जांच के लिए चलाया विशेष अभियान
पटना (TBN रिपोर्ट) | बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य परिवहन विभाग ने मास्क पहनने को लेकर खास सतर्कता और अभियान चलाने की तैयारी की है. इस अभियान के तहत अगर कोई बिना मास्क के ड्राइविंग करता पाया गया तो उसका चालान काटने का नियम लागू कर दिया गया है.
शनिवार को राज्य के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर बिहार के सभी जिलों में हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ-साथ फेस मास्क जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान सड़क सुरक्षा और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है. अब से राज्यभर में वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ फेसमास्क लगाना भी जरूरी है अन्यथा बिना फेसमास्क लगाए वाहन चलाते पकड़े गए तो संबंधित पदाधिकारी द्वारा जुर्माना लगाने का नियम लागू कर दिया गया है.
राज्य में विशेष सघन जांच अभियान जिलों में डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया. इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन में कुल 430 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए, 14 लाख 5 हजार रु. का जुर्माना भी लगाया गया. इस बारे में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य में सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले और कोरोना (कोविड-19) से संबंधित प्रावधानों जैसे – फेसमास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का उल्लंघन करने वाले सभी वाहन चालकों पर कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है.
राज्य के परिवहन सचिव ने बताया कि लोगों को सड़क सुरक्षा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए बस एवं ऑटो पर स्टीकर लगाए जा रहे हैं. इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए रेडियों जिंगल तैयार किये गए हैं. जल्द ही इनका प्रसारण सभी रेडियो चैनलों पर किया जाएगा.
मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभी जिला अधिकारी को मास्क का प्रयोग करने तथा सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती करने के साथ ही छापेमारी अभियान चलाकर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले को चिन्हित कर 50 रुपये जुर्माना करने का निर्देश जारी किया गया है.