शराब माफिया संजय सिंह और नक्सली अरविंद की करोड़ों की संपत्ति जब्त
भोजपुर (संदीप फिरोजाबादी की रिपोर्ट)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भोजपुर के शराब माफिया संजय प्रताप सिंह की 1.32 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है. 7 दिसंबर, 2012 को आरा के अनाइठ मुहल्ले में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी. जब इस मामले की जांच करवाई गयी तो शराब माफिया संजय प्रताप सिंह को इसमें लिप्त पाया गया और संजय सिंह के खिलाफ कार्यवाही कर उसको मुख्य अभियुक्त बनाया गया. संजय सिंह को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उसके अलावा इस कांड में अन्य 14 आरोपितों को भी प्रथम अपर जिला एवं सत्र कोर्ट जुलाई, 2018 को उम्रकैद की सजा सुना चुका है, जबकि एक आरोपी को दो साल की कैद की सजा हुई थी.
जहरीली शराब कांड में संजय प्रताप सिंह के अलावा राकेश चौधरी, अशोक राय, मंटू सिंह, उपेंद्र कुमार, मनोज यादव, सरोज प्रसाद, मनोज सूड़ी, मोहन साह, पप्पू चौधरी, सनोज यादव, संजय बहादुर, उपेंद्र कुमार व राकेश सिंह सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा जब्त की गयी सम्पत्ति संजय सिंह और उसकी पत्नी किरण देवी के नाम पर है. संजय सिंह ने शराब का अवैध कारोबार करके बहुत धन अर्जित किया था. संजय सिंह अपनी काली कमाई को प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश करता था. उसने अपनी पत्नी और माँ के नाम पर बहुत सारी सम्पत्तियाँ खरीद रखी थी.
इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पटना की टीम ने नक्सली अरविंद यादव की संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है. जब्त की गयी सम्पत्तियों की कीमत 1.14 करोड़ है. अरविंद ने ये सारी सम्पतियाँ अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीद रखी थीं जिनमे प्लाट, ज़मीन और ट्रक आदि शामिल थे. अरविंद यादव ने लेवी के रूप में वसूली गई रकम से कई संपत्ति खरीदी उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉ्ड्रिरंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईसीआईआर दर्ज किया गया था.
अरविंद यादव जमुई के सोनो थाना के बेलवा मोहनपुर का निवासी था. अरविंद यादव भाकपा (माओवादी) के पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सचिव और संगठन का प्रवक्ता भी है. उसके ऊपर 61 मामले दर्ज थे जिनमे वह फरार चल रहा था. बिहार सरकार के द्वारा नक्सली अरविंद यादव की गिरफ्तारी पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था