रेप मामले में पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की जमानत याचिका खारिज
पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| राजद के पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की जमानत याचिका पटना हाई कोर्ट ने खारिज (Patna High Court rejects bail plea of former RJD MLA Raj Ballabh Yadav) कर दी है. यादव एक नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास का सजा काट रहे हैं.
राज बल्लभ यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया. जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की थी.
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मंगलवार को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए राज बल्लभ यादव को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.
अपने फैसले में खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए हम इस स्तर पर जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं. अत: अपीलार्थी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है.
बता दें, पूर्व विधायक की ओर से पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल ने बहस की थी. संजीव सहगल ने कोर्ट को बताया थे कि उनके मुवक्किल के खिलाफ रेप की घटना के कई दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई. उनका कहना था कि एक साजिश के तहत विधायक को इस केस में अभियुक्त बनाया गया.
वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पीपी श्यामेश्वर दयाल ने कोर्ट को बताया था कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है और निचली अदालत ने सभी पहलू पर विचार कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है.
(इनपुट-एजेंसी)