जल्द होगा राशन कार्ड के शिकायतों का निवारण
पटना (TBN रिपोर्ट) | बिहार में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडे पर निर्णय लिया गया है. राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों काे लाेक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाया गया है. राज्य की जनता काे समय पर लाेक सेवाओ की प्रदायगी कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं उपभाेक्ता संरक्षण विभाग की राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न सेवाएं बिहार लाेक सेवाओ का अधिकार अधिनियम (आर0टी0पी0एस0) में अधिसूचित हैं.
आर0टी0पी0एस0 में अधिसूचित रहने के कारण राशन कार्ड के संबंध में बिहार लाेक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दायर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लाेक शिकायत निवारण कानून में ऐसे मामलाें की सुनवाई नहीं की जाती हैं जाे आर0टी0पी0एस0 के अधीन हैं.
राशन कार्ड से संबंधित विषय आम जनता से सीधे जुडे़ रहने के कारण काफी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित काेई फायदा या अनुतोश प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन पर या ऐसा अनुतोश प्रदान करने में विफलता या विलम्ब की स्थिति में इसकी सुनवाई कर उसका निराकरण कराने के लिए प्रभावकारी फाेरम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी.
बिहार सरकार ने आज एक बड़ी पहल करते हुए राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार लाेक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020 काे महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की है और महामहिम राज्यपाल ने उक्त अध्यादेष पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है ऐसे में बिहार लाेक षिकायत निवारण कानून में संशोधन के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है.
इस अध्यादेश के प्रभावी हो जाने से राशन कार्ड के मामलाें के संबंध में बिहार लाेक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायतें दर्ज करायी जा सकेगी जिससे लाेक शिकायत निवारण पदाधिकारियाें के द्वारा उनकी सुनवाई कर त्वरित निराकरण कराया जा सकेगा.