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केंद्रीय एजेंसियों के ‘दुरुपयोग’ को लेकर विपक्षी दलों ने किया SC का रुख, मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को

नई दिल्ली (TBN – The Bihar Now डेस्क)| राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (14 opposition parties moved the Supreme Court) का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है.

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अगुवाई वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी (senior advocate AM Singhvi) के द्वारा दी गई दलीलों पर ध्यान दिया. आप (AAP), डीएमके (DMK), आरजेडी (RJD), भारत राष्ट्र समिति (Bharat Rashtra Samiti) और तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) जैसे कई विपक्षी दलों की तरफ से सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा. इसपर SC की बेंच ने पुष्टि की कि याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी.

दलील के माध्यम से, कई विपक्षी दल गिरफ्तारी से पहले और बाद के दिशानिर्देशों की मांग कर रहे हैं, जिनका पालन केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा किया जाना चाहिए.

सिंघवी ने कोर्ट से कहा, ‘पचानबे प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं. हम गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के दिशा-निर्देशों की मांग कर रहे हैं.’ वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि वे चल रही जांच को प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं.

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इसपर जस्टिस पीएस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) और जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) की एससी बेंच ने भी जवाब दिया और कहा, “हम इसे 5 अप्रैल को सूचीबद्ध करेंगे.”

राहुल गांधी की सजा के बाद विरोध याचिका

बता दें, गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद संयुक्त विपक्ष की यह याचिका आई है.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा (Chief Judicial Magistrate H H Varma) की अदालत, जिसने गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (dealing with defamation) के तहत दोषी ठहराया था, ने भी उन्हें जमानत दे दी और उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए सजा निलंबित कर दी.

‘केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग’ पर संयुक्त हमला

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Aam Aadmi Party convenor and Delhi CM Arvind Kejriwal) सहित कई विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के लिए दो साल की जेल की सजा की घोषणा के तुरंत बाद ‘केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग’ को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की.

आप ने कहा है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) जैसी एजेंसियों का ‘दुरुपयोग’ किया गया है. यह पार्टी के दो नेताओं – पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में भी आता है.

यहां तक ​​कि तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. इस महीने की शुरुआत में, पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal assembly) ने तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए “केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग” (misuse of central agencies) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया.

कई तृणमूल नेताओं और मंत्रियों को केंद्रीय एजेंसियों ने हाल ही में घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया है.

(एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)