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विधायक अनंत सिंह डबल मर्डर केस में बरी, लेकिन अभी जेल से मुक्ति नहीं

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बाढ़ के बांका गांव में हुए डबल मर्डर केस (RJD MLA Anant Singh Acquitted in Double Murder Case) में मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत सिंह (Anant Singh RJD MLA from Mokamah) को बरी कर दिया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना आरोप साबित नहीं कर पाया. इस रिहाई के बावजूद अनंत सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा.

पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court at Patna Civil Court) ने इस हत्याकांड से अनंत सिंह और दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे की अदालत ने साक्ष्‍य के अभाव में इन तीनों आरोपितों को बरी कर दिया. बरी किए गए दो अन्य आरोपित भदौर थाना क्षेत्र के बकवा गांव निवासी हरि सिंह एवं छोटन सिंह हैं.

क्या था डबल मर्डर केस

दरअसल, मामला 30 अक्टूबर 2015 को बाढ़ के भदौर थानान्तर्गत बांका गांव का है. इसमें प्रेम कुमार सिंह (एक रिटायर्ड फौजी) और जवाहर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. विधायक अनंत सिंह चाहते थे कि प्रेम कुमार उनका अंगरक्षक बन जाए, लेकिन प्रेम ने उनका अंगरक्षक बनने से इनकार कर दिया था. उसके कारण मर्डर की यह घटना हुई थी. इस गोलीबारी में जवाहर सिंह की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी जबकि प्रेम कुमार सिंह की मौत पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई.

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मामले में प्रेम सिंह ने घायलावस्था में विधायक के खिलाफ बयान दिया जिसके आधार पर केस मामला दर्ज किया गया था. इस हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह समेत तीन आरोपी के खिलाफ ट्रायल चला.

एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चले ट्रायल में 10 लोगों की गवाही दर्ज कराई गई थी जिसमें से 8 गवाह बाद में होस्टाइल हो गए थे. सिर्फ एक चिकित्सक और केस के अनुसंधानकर्ता ही आरोपितों के विपक्ष में गवाही दी. फिर इसके बाद अदालत ने सबूतों के अभाव मे तीनों आरोपितों को बरी कर दिया.

बताते चलें, पटना सिविल कोर्ट में एके-47 राइफल बरामदगी मामले में लगातार सुनवाई चल रही है और इसमें उन्हें बेल नहीं मिली है. इस कारण आरजेडी विधायक अनंत सिंह को अभी जेल से मुक्ति नहीं मिल पा रही है.