चुनाव आयोग ने दिया मंत्री डॉ प्रेम कुमार पर FIR का आदेश दिया
पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | बिहार विधान सभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी. जनता के साथ साथ सभी उम्मीदवार और उनके पार्टी के नेता भी वोट डालने पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार साइकिल से मतदान करने के लिए पहुंचे थे लेकिन उन पर एफआईआर (FIR) करने का आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है. मंत्री प्रेम कुमार पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा.
जानकारी के लिए बता दें कि गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार डॉ प्रेम कुमार आज साइकिल से वोट देने के लिए पहुंचे थे. वोट देने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी, पुत्र व कई समर्थक मौजूद थे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रेम कुमार ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और हाथों में दस्ताने पहन रखा था. लेकिन गले में पट्टा और मास्क पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह था. जिस वजह से जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 130, 1g51 के तहत प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति वोटिंग वाले दिन, पोलिंग बूथ के अंदर चुनाव से संबंधित कोई नोटिस या संकेत प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही वोट के लिए प्रचार करेगा. चुनाव आयोग यह भी बताता है कि वोटिंग वाले दिन, पोलिंग बूथ के अंदर राजनीतिक पार्टी के नाम, प्रतीक या नारे वाली टोपी, शॉल आदि पहनने की अनुमति नहीं है. यह गिनती के दिन भी लागू होता है.