वाहनों के शो-रूम खोलने का आदेश अब DM देंगे
पटना (TBN रिपोर्ट) । बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान राज्य में दुकानें खोलने को लेकर एक नयी गाइडलाइन जारी की है. गृह विभाग ने अपने आदेश में बताया है कि 6 मई 2020 को आदेश संख्या 303 के द्वारा लॉक डाउन की अवधि में बिहार राज्य में दुकानें खोलने के संबंध में निर्देश दिया गया था.
पूर्व के आदेश के क्रम में अब यह निर्देश दिया जाता है कि ऑटोमोबाइल जिसमें चार पहिया- दोपहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर की बिक्री के शोरूम एवं मरम्मति के प्रतिष्ठान दोनों को ही खोलने का आदेश अब जिला पदाधिकारी निर्गत करेंगे. इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने आदेश जारी कर दिया है.