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चुनाव आयोग: प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों को अखबार में प्रकाशित कराना होगा

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आयोग ने एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है. इस व्यवस्था में आयोग ने कोशिश की है कि आम जनता वोट देते समय बेदाग प्रत्याशियों का चयन कर सके. इसके लिए आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है.

इस नई गाइड्लाइन में प्रत्याशियों को अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला होने पर, इसकी सूचना नामांकन पत्र में बताना होगा. मतलब, नामांकन करते वक्त प्रत्याशी को उसके ऊपर पूर्व में किसी भी तरह के आपराधिक मामला दर्ज होने की स्थिति में इसका विवरण नामांकन पत्र में देना होगा.

विज्ञापन के रूप में प्रकाशित कराना होगा

प्रत्याशी को अपने आपराधिक मामलों के बारे में विज्ञापन के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा. इसके प्रकाशन के लिए आयोग तिथि निर्धारित करेगा जिसके अंदर ही प्रत्याशी को यह काम करना होगा. समाचार पत्र में प्रकाशित प्रति को प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र के आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा.

वर्तमान में, जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित होते हैं उनको प्रारूप 26 की कंडिका पांच-छह में दर्ज करना होता है. उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजू नाथ कुमार सिंह ने बताया कि अब इस कंडिका में संशोधन किया गया है. अब यह प्रावधान किया गया है कि जिन प्रत्याशियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं उनको नाम वापसी के चार दिनों के अंदर ही अपने ऊपर लंबित मामलों को लेकर पहला विज्ञापन विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित होनेवाले अखबारों में प्रकाशित कराना है.

दूसरी व तीसरी बार विज्ञापन देने का समय …

इसके बाद नाम वापसी के पांचवें से आठवें दिन के अंदर दूसरी बार आपराधिक मामलों का विज्ञापन जारी करना है. आपराधिक मामलों के प्रत्याशियों को इस आशय का तीसरा विज्ञापन मतदान के ठीक एक दिन पहले प्रकाशित करना है.

प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों के विज्ञापन की तिथि निर्धारित

चुनाव आयोग ने नयी गाइड लाइन तैयार कर प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों के विज्ञापन की तिथि निर्धारित कर दी है. मतदाताओं को इस आधार पर अपने बेदाग एवं स्वच्छ प्रत्याशियों के चयन में आसानी होगी. साथ ही चुनाव में प्रत्याशियों की छवि को लेकर पूरी पारदर्शी व्यवस्था तैयार हो जायेगी.