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9 साल पुराने रेल नाकेबंदी मामले में भाजपा नेता गिरिराज सिंह बरी

मुजफ्फरपुर (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बिहार की एक अदालत ने शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह (BJP leader Giriraj Singh acquitted) और 22 अन्य को 2014 में रेल नाकाबंदी (rail blockade in 2014) के मंचन से संबंधित एक मामले में बरी कर दिया.

इस मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वैशाली की सांसद वीणा देवी (Vaishali MP Veena Devi), 2 पूर्व मंत्रियों व अन्य को मुजफ्फरपुर (special MP-MLA court of Muzaffarpur) की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहत दी है.

बता दें, बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं देने के लिए मार्च 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा एक राज्यव्यापी “रेल रोको” अभियान शुरू किया गया था. इस मामले में सोनपुर (Sonpur) में मुकदमा दर्ज किया गया था. बाद में मामला सोनपुर से मुजफ्फरपुर अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था.

पूरे मामले की जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार (advocate Ashok Kumar) ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘इस मामले में कुल 27 लोगों को नामजद किया गया था और उनमें से 23 को आरोपी बनाया गया था. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण सभी को बरी कर दिया गया.”

अभी तीन दिन पहले ही बिहार के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 मार्च को राज्य के लिए “विशेष दर्जे” की मांग की थी.

111वें बिहार दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था, ‘हालांकि बिहार अभी भी गरीबी की चपेट में है, लेकिन यह हर साल विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है. बिहार को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए. हम केंद्र से इसकी मांग करते हैं.’