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बिहार सरकार दे रही जमीन खरीदने के लिए रुपये, जाने पूरी प्रकिया

पटना (TBN रिपोर्ट) :- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना आपदा के बीच भूमिहीन परिवारों के लिए एक खुशखबरी दी है. जिसके अनुसार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे.

इस बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बिहार में 20 हजार ऐसे लाभूको को चिन्हित किया गया है, जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है.

ऐसे भूमिहीन परिवारों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत प्रत्येक लाभूक को जमीन खरीदने के लिए राज्य के खजाने से 60 हजार रुपये देने का निर्णय लिया है. अबतक 746 परिवार को साठ हजार रुपये दिये भी जा चुके हैं, उन्होंने जमीन का बंदोबस्त कर भी लिया है. अब प्रधानमंत्री आवास निर्माण की भी स्वीकृति दे गयी है.

इस योजना के तहत एक लाख बीस हजार रुपये देने का निर्णय लिया है. चूंकि ये सभी मनरेगा के मजदूर है इसलिए इन्हे अलग से 90 दिन की मजदूरी और शौचालय बनाने के लिए अलग से 12 हजार रुपये दिये जाएंगे”.

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आगे बताया कि 20 हजार लाभूको में से अब तक 1274 परिवार रजिस्टर्ड किये जा चुके हैं. जिनमें से 746 परिवार को जमीन खरीदने के लिए राशि दी जा चुकी है.

उन्होंने बताया कि 1274 रजिस्टर्ड लाभूको में अनुसूचित जाति 596 परिवार,अनुसूचित जनजाति के 58, अल्पसंख्यक समुदाय के 134 और अन्य में 486 परिवार शामिल हैं”.

श्रवण कुमार ने बताया कि जिनके मकान 1 जनवरी 1996 से पहले बने हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लिया है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

मंत्री ने कहा कि 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर ही जमीन खरीदने की योजना के तहत 60 हजार की राशि दी जा रही है. योजना के तहत जमीन 211 में सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार है.

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि योजना के लिए लाभूको को ग्राम पचायत में आम सभा के माध्यम से परिवार को चिन्हित किया गया है. योजना का लाभ उठाने के लिए लाभूक को पहले सीओ से यह सर्टिफिकेट लेना होगा कि उनका परिवार भूमिहीन है.

सीओ के द्वारा प्रमाण पत्र मिलते ही लाभूक के खाते में 60 हजार रुपये की राशि चली जाएगी जिससे वह परिवार जमीन खरीद कर उसकी रजिस्ट्री कराएगा. इसके बाद लाभूक जमीन की रजिस्ट्री के कागज के साथ अपने क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ से मिलेगा और उन्हें यह जानकारी देगा कि वह जमीन की रजिस्ट्री करा चुका है. साथ ही जमीन रजिस्ट्री के कागजात के छायाप्रति भी बीडीओ को देगा.

बीडीओ से क्लियरेंस मिलते ही लाभूक के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 1 लाख 20 हजार की राशि के साथ, शौचालय बनाने के लिए 12 हजार और मनरेगा के मजदूर है तो 194 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तीन महीने की राशि भी उनके खाते में डाल दी जाएगी.

बता दें बिहार में 1 अपैल से मनरेगा के तगत काम करने वाले मजदूरों को अब 194 रुपये की मजदूरी प्रतिदिन दी जा रही है.