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बिहार के किस जोन में मिलेगी क्‍या छूट, जानिए

पटना (TBN रिपोर्ट) :- सम्पूर्ण भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए घोषित लॉकडाउन की अवधि को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 दिनों तक के लिए और बढ़ा दिया है. लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होना था लेकिन अब लॉकडाउन 17 मई तक प्रभावी रहेगा.

इसमें कोरोना संक्रमण के लिहाज से ऑरेंज व ग्रीन जोन में रखे गए इलाकों को कुछ छूट दी गई है. हालांकि, कोरोना के हॉट स्‍पॉट बने रेड जोन के इलाकों में कोई छूट नहीे दी गई है. बिहार की राजधानी पटना सहित पांच जिले रेड जोन में हैं. ऑरेेंज जोन में 20 तो ग्रीन जोन में 13 जिले रखे गए हैं.

केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन के अनुसार कुछ गतिविधियों पर पूरे देश में रोक जारी रहेगी. रेल, सड़क व वायु यातायात फिलहाल शुरू नहीे किया जा रहा है. शैक्षणिक संस्‍थाएं व होटल नहीं खुलेंगे. मॉल, सिनेमा हॉल, जिम व स्‍पोर्ट्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स आदि वैसी जगहें, जहां बड़ी संख्‍या में लोग एकत्र होते हैं, नहीं खुलेंगे.

नई गाइडलाइन के अनुसार गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर सुबह सात बजे से शाम सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि, ग्रीन जोन में इसमें कुछ छूट दी गई है.

बिहार की बात करें तो राज्‍य के पांच जिले कोरोना के रेड जोन (हॉट-स्‍पॉट) हैं. ये हैं. यहां कोई छूट नहीं मिलने जा रही है. राज्‍य में कोरोना के मामलों को देखते हुए मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्‍सर व गया को रेड जोन में रखा गया है.

ऑरेंज जोन में एक पैसेंजर व ड्राइवर के साथ कैब संचालन की अनुमति रहेगी. ऑरेंज जोन में औद्योगिक कार्य शुरू होंगे. हालांकि, सैलून आदि बंद रहेंगे. ऑरेंज जोन में नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, बांका, मधेपुरा, पूर्णिया हैं.

राज्‍य के शेष 13 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं. ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है. ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन उनकी क्षमता 50 फीसद से ज्यादा नहीं होगी. बस डिपो में भी 50 फीसद से अधिक कर्मी नहीं रहेंगे. ग्रीन जोन के जिलों में सैलून सहित आवश्‍यक सेवाओं की दुकानें खुलेंगी. हां, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मॉल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे.