बिहार के 4 लाख वाहन मालिकों पर केस दर्ज करने की तैयारी में परिवहन विभाग, जानिए वजह

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| राज्य में परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. विभाग ने करीब 4 लाख वाहनों के टैक्स डिफॉल्ट करने वाले मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया है. परिवहन विभाग पहले इन सभी वाहन मालिकों को नोटिस भेजेगा, जिसके बाद इन वाहन मालिकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कर ब्याज सहित टैक्स वसूलने (Transport department preparing to file a case against 4 lakh vehicle owners of Bihar) की रणनीति बनाई जाएगी.
वाहन कर समय पर नहीं किया जमा
बिहार में इस समय 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं. इनमें से 3 लाख 94 हजार 174 वाहन मालिकों ने अपना वाहन कर समय पर जमा नहीं किया है. परिवहन विभाग ने पाया है कि इनमें से कई वाहन मालिकों को पहले भी नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मालिक चेक जमा करने में लापरवाही बरत रहे हैं. ऐसे वाहन मालिकों को विभाग एक बार फिर नोटिस देने की तैयारी में है.
अगर वाहन मालिक नोटिस देने के 21 दिन बाद भी टैक्स जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा. परिवहन विभाग के नियमानुसार टैक्स डिफॉल्टर पर 200% तक आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है. सर्टिफिकेट केस दर्ज होने पर परिवहन विभाग 12 फीसदी ब्याज भी वसूल सकता है. सरकार की ओर से समय-समय पर वाहन मालिकों को रियायतें भी दी जाती रही हैं. कोरोना काल में परिवहन विभाग ने वन टाइम टैक्स जमा करने का ऐलान किया था.
पिछले साल बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में वाहन मालिकों को 6 महीने का समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद वाहन मालिकों ने टैक्स जमा नहीं किया. टैक्स डिफॉल्ट करने वाले वाहन मालिकों में पटना जिले में सबसे ज्यादा वाहन मालिक हैं. पटना में करीब 1 लाख 9 हजार 724 वाहन मालिकों ने अपना टैक्स जमा नहीं किया है. इसके बाद दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है जहां 56 हजार 865 वाहन मालिकों ने अपने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है.
तीसरा स्थान पूर्णिया का है जहां 25 हजार 967 वाहन मालिकों ने टैक्स जमा नहीं किया है. परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर टैक्स डिफॉल्टर वाहन कमर्शियल वाहन हैं. इनमें से ट्रक, बस और मिनीबस पिकअप वैन जैसे वाहनों पर 95 प्रतिशत से अधिक टैक्स बकाया है. ऐसे वाहनों से सालाना 20 हजार तक का टैक्स वसूला जाता है. इस तरह बिहार में वाहन मालिकों का कुल टैक्स बकाया 500 करोड़ रुपये से अधिक है.