पटना हाईकोर्ट में 3 मई तक कार्यवाही स्थगित

पटना (TBN रिपोर्ट) :- देशभर में कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित लॉकडाउन की 21 दिनों की अवधि 14 अप्रैल को समाप्त होने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है. इसका प्रभाव अन्य कामकाज के साथ बिहार में राजधानी पटना स्तिथ हाईकोर्ट पर पड़ेगा. अब लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही पटना हाईकोर्ट में 3 मई तक कार्यवाही नहीं चलेगी। बिहार की जिला अदालतों में भी कामकाज नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट की समन्वय समिति ने वकीलों से अनुरोध किया है कि वे प्रधानमंत्री की घोषणा और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही काम करें. 3 मई तक पटना हाईकोर्ट में केवल बहुत जरूरी मामले की ही सुनवाई होगी.
पटना हाईकोर्ट में जरूरी मामलों के लिए भी वकीलों को मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी होगी. उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को सुनवाई होगी. इस बीच, पटना हाईकोर्ट के वकीलों की समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेशचंद्र वर्मा ने वकीलों से अनुरोध किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही कोई काम करें.
ज्ञात हो, बिहार में 23 मार्च से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लागू कर दिया था, जबकि पूरे देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को इसकी घोषणा की थी. 23 मार्च से ही पटना हाईकोर्ट में कार्य बाधित है. हाईकोर्ट की तर्ज पर निचली अदालतों में भी कार्यवाही नहीं चल रही है. जरूरी मामलों के लिए वहां भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ती है.