शिक्षक नियोजन को लेकर नया आदेश जारी
पटना (TBN रिपोर्ट) | बिहार पंचायत शिक्षक नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education or NCTE ) से प्राप्त गंतव्य के आधार पर डी एल एड (Diploma in Elementary Education or D.El.Ed) योग्यता को शिक्षक नियोजन के पद पर अनुमन्य योग्यता माना गया है.
इसके आधार पर नियोजन कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में 8 जून 2020 को आदेश निर्गत किया गया था. अब शिक्षा विभाग के द्वारा केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Central Teacher Eligibility Test or CTET ) उतीर्ण अभ्यर्थिय़ों के आवेदन को लेकर नया गाइडलाइन्स जारी किया गया है.
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह नियोजन प्रक्रिया मूल रूप से अधिसूचना संख्या – 864 द्वारा प्रारंभ किए गए नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए है. अतः कोर्ट के आदेश से आच्छादित NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के D.El.Ed आधारित अभ्यर्थियों को नियोजन को लेकर आवेदन समर्पित करने का अवसर प्रदान किया गया है.
उक्त नियोजन में अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त करने की तिथि 23 नवंबर 2019 है. इस प्रकार निर्धारित तिथि के पूर्व राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान या एनआईओएस (National Institute of Open Schooling or NIOS) द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के D.El.Ed उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन देने का अवसर प्रदान किया गया है.
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिसंबर 2019 में CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 482 दिनांक 8 जून 2020 द्वारा निर्धारित नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है.