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हाईकोर्ट ने लगाई शिक्षकों की बहाली पर रोक

पटना (TBN रिपोर्ट) |  बिहार में प्राथमिक शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर के अनुसार हाईकोर्ट के द्वारा शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गयी है. हाईकोर्ट ने बिहार में 94000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को की जाएगी

न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने नीरज कुमार सहित 71 सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवारों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की. शिक्षक बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने तत्काल शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है.

बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए जो शर्त रखी है. उसमें 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जबकि दिसंबर 2019 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से वंचित किया गया था.