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पूर्व सांसद को कोर्ट ने सजा से किया बरी, नीतीश के खिलाफ दिया था बयान

पटना / जहानाबाद (TBN – The Bihar Now डेस्क)| मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) के खिलाफ दिए गये बयान पर हुई सजा में पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार को कोर्ट ने बरी (Jehanabad Civil Court acquitted former MP Dr. Arun Kumar) कर दिया है. यह फैसला मंगलवार को आया है. एडीजे-3 ने सांसद के खिलाफ कोई भी साक्ष्य न मिलने के कारण यह फैसला सुनाया.

बता दें, पूर्व सांसद अरुण कुमार ने वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया था. बयान में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की ‘छाती तोड़’ देंगे. उस वक्त पूर्व सांसद के बयान पर कांग्रेस नेता चंद्रिका प्रसाद यादव (Congress leader Chandrika Prasad Yadav) ने जहानाबाद कोर्ट में केस दायर किया था.

अरुण कुमार के खिलाफ मामले पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद सिविल कोर्ट (Jehanabad Civil Court) ने उन्हें 30 जुलाई 2022 को तीन साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने उनपर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए जमानत दे दी थी. साथ ही उन्हें सशरीर पेशी में भी छूट दी गई थी.

उसके बाद अरुण कुमार ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की थी. जहानाबाद कोर्ट के एडीजे-3 पुष्पम कुमार झा के समक्ष अपील की सुनवाई चली.

लगभग आठ महीने चले अपील के इस मामले में जहानाबाद कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद अरुण कुमार को साक्ष्य के अभाव में सजा से बरी कर दिया है.

क्या था पूरा मामला

बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष और जहानाबाद के तत्कालीन सांसद डॉ अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयान दे दिया था. डॉ. अरुण कुमार ने कहा था, नीतीश कुमार अनंत सिंह जैसे दर्जनों लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं और फिर अपना काम निकल जाने के बाद उन्हें उन जैसे लोगों की जरूरत नहीं होती. नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए कि ये कौम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी है. यह नीतीश कुमार की छाती भी तोड़ सकती है.