पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के निकले तो खैर नहीं, गृह विभाग ने दिए ये निर्देश
पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | बिहार कोरोना का कहर लगातार जारी है. वहीं कोरोना फैलाव रोकने के लिए कई तरह से नियम बनाये गए हैं. इसी बीच खबर सामने आई है कि अब से मास्क पहनने के नियम का पालन सख्ती से कराया जाएगा. गृह विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में अगर कोई भी बिना मास्क पाए जाते है तो उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जाएगी.
बता दें अगर सावर्जनिक वाहन और दुकान जहां मास्क का उपयोग नहीं किया जाएगा उसे जब्त करने या बंद करने के आदेश दिए गए हैं. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने मंगलवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज आईजी-डीआईजी के साथ डीएम और एसपी को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किया है.
मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग ने सप्ताह में कम से कम दो दिन व्यापक जांच अभियान चलाने का आदेश भी दिया है. पुलिस व प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जाएगा. मास्क पहनकर ही लोगों को घरों से बाहर निकलना है इसकी जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार भी करने का निर्देश दिया गया है.
इस नियम के तहत मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपए जुर्माना का प्रावधान है. इन सबको लेकर कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए का आदेश दिया गया है.