DM का आदेश : आरा में सिर्फ 5 घंटे खुलेंगी दुकानें
आरा (TBN रिपोर्ट) :- कोरोना संक्रमण को देखते हुए भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने दुकानदारों के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए निर्देश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी के इलाकों में सिर्फ 5 घंटे के लिए ही दुकानें खोली जाएंगी.
इस बारे में जानकारी देते हुए भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के अनुसार जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि सामाजिक दूरी बनाते हुए दुकान को खोला जायेगा. सुबह 9 बजे से लेकर दोपहल 12 बजे और शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ही दुकानदार 5 घंटे दुकान खोल सकेंगे. डीएम ने कहा कि जो भी दुकानदार प्रशासन की ओर से तय किये गए गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिला प्रशासन की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि न्यू पुलिस लाइन में थोक सब्जी की बिक्री की जाएगी. सब्जी बेचने के लिए आरा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेंगे. गोला मंडी और अस्थायी रूप से रमना मैदान में बनाये गए सब्जी बाजार को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, “सरकार की ओर से मास्क को अनिवार्य किया गया है. इसलिए भोजपुर के सभी लोग मास्क पहनकर ही बाजार निकले अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी”.