केंद्र ने बढ़ाया लॉकडाउन में छूट का दायरा, जानिए क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
पटना (संदीप फिरोजाबादी की रिपोर्ट) | भारत में कोरोना वायरस को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ से शर्तों के साथ दी गयी छूट के अनुसार अब जरूरी सामान के साथ-साथ गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगी.
नगर निगम क्षेत्र से बाहर मार्केट परिसर में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है जबकि निगम क्षेत्र में आने वाले बाजार 3 मई के बाद ही खुलेंगे. केंद्र की इस नई गाइडलाइन में शर्त यह है कि 50 फीसदी कर्मचारी ही किसी संस्थान या प्रतिष्ठान में काम करेंगे. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन करना होगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार पहले जारी गाइडलाइन के तहत घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की इजाजत है. अब तक जारी गाइडलाइन के मुताबिक सेवाओं और गतिविधियों को मिली छूट को लेकर आ रहे प्रश्नों को देखने के बाद नए सिरे से नोट जारी किया जा रहा है.
केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद :-
- शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को परिचालन की अनुमति है.
- मंत्रालय के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कार्यालय, फैक्टरी या संस्थान में काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े प्रावधानों के पालन में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. सरकार कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों को भी पूरी तरह मंजूरी दे चुकी है. इनमें फसलों की कटाई, बोआई और खरीद आदि शामिल हैं.
- ग्रीन जोन में फिजिकल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के अन्य मानकों के पालन के साथ कुछ उद्योगों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है.
- रेड जोन व ऑरेंज जोन में गतिविधियों को छूट नहीं दी गई है. वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता रहेगा. जहां संक्रमण के ज्यादा मामले हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है. नियंत्रित मामले वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन में और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है. पब, सिनेमाहॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्थान हर जगह बंद रहेंगे.
बिहार में लॉकडाउन के दौरान सशर्त छूट का दायरा बढ़ाये जाने को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति थी लेकिन केंद्र के द्वारा जारी नई गाइडलाइन से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है.
केंद्र की इस गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर हॉटस्पॉट और कोरोना जोन को लेकर चर्चा है. अब ऐसे में बिहार सरकार को यह तय करना है कि किन इलाकों में केंद्र की तरफ से दी जाने वाली छूट लागू रहेगी और किन इलाकों में नहीं.
बिहार के कई नए जिले लगातार कोरोना की चपेट में आए हैं. राजधानी पटना सहित मुंगेर, नालंदा, बक्सर, कैमूर, रोहतास जैसे जिले लगातार कोरोना के चपेट में हैं. ऐसे में राज्य सरकार को कोरोना प्रभावित इलाकों में सतर्कता रखते हुए छूट के दायरे तय करने होंगे जिससे कोरोना के संक्रमण से बचाव भी हो सके.