हत्या के जुर्म में पत्नी एवं बेटे को आजीवन कारावास
पूर्णिया (TBN – The Bihar Now डेस्क)| अपने पति की हत्या का दोषी करार दिए जाने के बाद प्रथम अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश बलजिंदर पाल ने मृतक की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा मिली है. कोर्ट ने मृतक के बेटे को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर आर्थिक दंड की सजा भी लगाई गई है.
बता दें, मृतक अमीनुद्दीन अपनी पत्नी एवं बाल-बच्चों के साथ अमोर थानांतर्गत बड़ा ईदगाह में रहता था. करीब ढाई महीने से मृतक गायब था. मृतक अमीनुद्दीन का पिता रफीक जब भी मृतक की पत्नी से अपने गायब बेटे के बारे में पूछता, तो वह कहती थी कि उसका पति बाहर कमाने गया हुआ है.
कई बार पूछने के बाद भी मृतक के पिता को कुछ शक हुआ. गुप्त रूप से पता करने पर यह बात पता चली कि उसकी पतोह यानि मृतक की पत्नी मुर्शीदा खातून ने अपने बेटे शौकत के साथ मिलकर साजिश के तहत अमीनुद्दीन की हत्या कर दी है.
उसके बाद जलालगढ़ निवासी मृतक अमीनुद्दीन के पिता रफीक ने 7 सितंबर 2018 को अमौर थाने में केस, अमौर थाना कांड सं० 169/2018 दर्ज कराई. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक का शव उसके घर के पंसोखा से बरामद किया. मृतक का सव सड़-गल कर क्षत-विक्षत हो गया था. पहचान नहीं हो पा रहा था. फिर उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया जिससे पता चला कि उक्त शव मृतक अमीनुद्दीन ही था.
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इस संबंध में बताया गया कि मृतक का घर में ही अवैध संबंध था जिस कारण यह घटना हुई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे में कुल 9 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई. गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों यानि मृतक की पत्नी व बेटे को आजीवन कारावास की सजा दी गई. साथ ही प्रत्येक को 15-15 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई. इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राहुल राजा संचालित कर रहे थे.
(इनपुट-एजेंसी)