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एक और मामले में अनंत सिंह को 10 साल की सजा, 1 महीने के अंदर दूसरी सजा

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| आरजेडी के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह (Former MLA Anant Singh) को एक और मामले में 10 साल की कठोर (RJD Former MLA Anant Singh sentenced to 10 years in another case) सजा मिली है. इस बार उन्हें यह सजा 2015 में उनके सरकारी आवास परिसर से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के मामले में मिली है.

एमपी एमएलए की विशेष अदालत (MP MLA’s special court, Patna) ने गुरुवार को अनंत कुमार सिंह को 10 वर्षों की कठोर कारावास की सजा के साथ 40000 रुपए का जुर्माना भी किया. सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे (Judge Triloki Dubey) ने यह सजा सुनाई.

अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा (25 1-ए) 135 के तहत 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 40000 रुपए का जुर्माना भी किया. आर्म्स एक्ट की धारा 26 (2) के तहत भी अदालत ने यही सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सिंह को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी.

इधर, सजा पाने के बाद तुरंत बाद कोर्ट परिसर में पूर्व विधायक अंनत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह सजा सरकार के इशारे पर हुई है और उन्हें उसी साजिश के तहत फंसाया गया है.

क्या था मामला

बता दें, यह मामला 2015 का था. बाढ़ में पुटुस यादव नाम के एक युवक की हत्या मामले में अनंत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. तत्कालीन पटना एसएसपी विकास वैभव के नेतृत्व में पटना पटना स्थित सरकारी आवास की घंटों तलाशी ली गई थी. अनंत के आवास से इंसास राइफल की छह खाली मैगजीन, बुलेटप्रूफ जैकेट सहित कई चीजें मिली थी. इसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था.

1 महीने अंदर दूसरी सजा

एमपी एमएलए के फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत के द्वारा एक महीने के अंदर अनंत सिंह को यह दूसरी बार सजा सुनाई गई है. इससे पहले विधायक के पैतृक आवास बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित नदवा गांव से एके-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में 21 जून 2022 को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा हुई थी. पहले वाली सजा के बाद विधायक की विधायकी खत्म कर दी गई थी.