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उप-सचिव के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप में केस दर्ज

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बिहार सरकार में कार्यरत डेप्यूटी सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की धार्मिक भावना को आहत करने एवं समाज में कटुता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. यह केस आर्थिक अपराध इकाई, पटना द्वारा दर्ज किया गया है. राज्य में इस तरह की यह पहली घटना बताई जा रही है.

पटना स्थित निर्वाचन विभाग (Election Department, Patna) में उप-सचिव के पद पर पदस्थापित आलोक कुमार पर आर्थिक अपराध इकाई (economic offenses unit) ने धारा-153A भादवि तथा 66 आईटी ऐक्ट 2000 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया है. इस केस के जांच की जिम्मेदारी आर्थिक अपराध इकाई के इन्स्पेक्टर धर्मेन्द्र कुमार सिंह को सौंपी गई है.

व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट किया था शेयर

बताया जाता है कि आलोक कुमार द्वारा अपने मोबाईल नंबर 8825128848 के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील व मुस्लिम समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट शेयर किया जा रहा था. पुलिस के अनुसार ऐसे पोस्ट से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का डर एवं दंगा फैलने की पूरी संभावना है.

जॉच के बाद केस की अनुशंसा

जानकारी के मुताबिक, आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस निरीक्षक अनुज कुमार सिंह को अपने वरीय स्तर से सूचना प्राप्त हुई कि मोबाईल नंबर 8825128848 के धारक द्वारा सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील एवं मुस्लिम समुदाय के भावना को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट Whatsapp group पर किया जा रहा है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का डर है एवं दंगा फैलने की पूरी संभावना है. तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए उक्त पोस्ट एवं Whatsapp नम्बर से फैलाये गये आपत्तिजनक पोस्ट का प्रिन्ट प्राप्त करते हुए इस संबंध में अग्रतर जॉच के लिए अनुज कुमार सिंह को आदेश प्राप्त हुआ. प्राप्त आदेश के आलोक में अनुज ने उक्त आपत्तिजनक पोस्ट के प्रिन्टआउट का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि बच्चों के एक ट्राली पर एक बच्ची को बिठाकर एक मुस्लिम बुजूर्ग व्यक्ति रोड पर घुमा रहा है. उसी क्रम में एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रश्न किया जाता है “पोती है” तब ट्राली को धक्का दे रहे मुस्लिम व्यक्ति द्वारा जवाब दिया जा रहा है “नहीं मेरी नई बीवी”.

पुलिस निरीक्षक अनुज कुमार सिंह ने आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस अधीक्षक को अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस तरह के पोस्ट के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद, दंगा फैलाने का प्रयास किया गया है. उन्होंने लिखा कि अपने मोबाईल नं0-8825128848 के धारक के द्वारा आपत्तिजनक Whatsapp Post के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद, दंगा फैलाने, समाजिक सौहार्द बिगाड़ना एक संज्ञेय अपराध है.

इसी को आधार मानते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने मोबाईल नं०-8825128848 के धारक, आलोक कुमार पर धारा-153A भा०द०वि० एवं 66 आई0टी0 एक्ट, 2000 के अन्तर्गत आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर दिया है.