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पटना: चोरी की बिजली से चल रहा था एसबीआई एटीएम

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| राजधानी पटना में एक बैंक के एटीएम मशीन को चोरी की बिजली से चलाया जा रहा था. जी हां, आपने ठीक पढ़ा. पटना के आशियाना नगर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम को चोरी की बिजली से चलाए जाने का खुलासा (SBI Bank’s ATM exposed to run on stolen electricity in Patna) हुआ है. यह एटीएम एसबीआई के आशियाना नगर ब्रांच (SBI Ashiana Nagar Branch) से कंट्रोल होता है. इस ब्रांच के मैनेजर पर बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया है.

दरअसल, गत 13 जनवरी को विद्युत विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान पाया कि बिजली की पोल से आ रही सर्विस तार में मीटर से पहले ही एक अलग तार जोड़ते हुए मीटर को बाइपास कर दिया गया था. अलग से लगाए गए इसी तार से बिजली की चोरी की जा रही थी. खास बात यह है कि एटीएम तो एसबीआई द्वारा संचालित किया जा रहा था. जबकि बिजली मीटर चंपादेवी के नाम पर है.

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बिजली चोरी के इस मामले में विद्युत विभाग की टीम के सहायक विद्युत अभियंता ने राजीव नगर थाने में एसबीआई आशियाना नगर के शाखा प्रबंधक पर केस दर्ज करा दिया है. केस कराने के साथ शाखा प्रबंधक पर दो लाख 99 हजार 594 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सहायक विद्युत अभियंता ने राजीव नगर थाना पुलिस को जानकारी दी है कि बिजली चोरी में प्रयुक्त मीटर को तार से अलग कर वहां से उखाड़ कर जब्त कर लिया गया है.

क्या है बिजली चोरी की सजा

बिजली अधिनियम-2003 (Bihar Electricity Act-2003) में बिजली की चोरी करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है. बिजली अधिनियम-2003 की धारा 135 और 138 के तहत बिजली चोरी करने वालों को दंडित किया जाता है.

धारा- 135 में बिजली चोरी और धारा 138 के तहत चोरी के इरादे से बिजली के मीटर से साथ छेड़छाड़ से जुड़े मामले आते हैं. बिजली चोरी के अपराध में संलिप्त दोषियोंको जुर्माने के साथ-साथ जेल में भी सजा काटनी पड़ती है. कई मामलों में पहली बार बिजली चोरी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है. यदि वह दोबारा बिजली की चोरी करता है तो उसे जुर्माना भरने के साथ जेल में सजा भी काटनी पड़ सकती है. इसके अलावा जुर्माने की राशि न भरने की स्थिति में भी दोषी को जेल भेजा जा सकता है. बताते चलेंकि बिजली चोरी के संबंध में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सजाएं दी जाती हैं.

(इनपुट-न्यूज)