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आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज, आर्थर जेल में ही रहेंगे

मुंबई (TBN – The Bihar Now डेस्क)| शुक्रवार को एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा पिछले सप्ताह एक क्रूज जहाज पर छापेमारी करने और ड्रग्स जब्त करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने आर्यन खान (23) और अन्य दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने गुरुवार को मामले में गिरफ्तार आर्यन खान और सात अन्य को उनकी एनसीबी हिरासत समाप्त होने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आर्यन को अगले 3-5 दिनों के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार आर्थर रोड जेल में क्वारंटाइन सेल में रखा जाएगा.

अदालत ने सभी आरोपियों को नियमित जमानत के लिए सत्र अदालत जाने का निर्देश दिया. जमानत अर्जी सोमवार को दाखिल की जाएगी क्योंकि कल दूसरा शनिवार है और नियमित अदालत काम नहीं करेगी. हालांकि, कानूनी टीम तत्काल सुनवाई के लिए अवकाश पीठ के समक्ष आवेदन करने का प्रयास करेगी.

इससे पहले मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) आरएम नेर्लिकर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि मामले की सुनवाई का अधिकार केवल विशेष सत्र न्यायालय के पास है, न कि मजिस्ट्रेट को.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के साथ जमानत याचिका की स्थिरता को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि याचिका पर गुण-दोष पर सुनवाई से पहले दलीलें सुनी जानी चाहिए.

एनसीबी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध किया. दलीलें सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके आवेदन विचारणीय नहीं थे. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शनिवार शाम गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापा मारकर इन तीनों को कुछ अन्य लोगों के साथ पिछले सप्ताहांत में गिरफ्तार किया था.

वहीं, आर्यन खान की तरफ से जमानत की गुहार लगाते हुए उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल एक सम्मानित परिवार से है, समाज में उसकी जड़ें हैं और वह भागेगा नहीं. मानेशिंदे ने आर्यन खान की जमानत के लिए केस करते हुए कई पुराने फैसले भी पेश किए.

उन्होंने एनसीबी के इस संदेह का भी विरोध किया कि आर्यन जमानत पर रिहा होने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. मानेशिंदे ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है, आप यह नहीं कह सकते कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. ऐसे लोग हैं जो और भी गंभीर अपराधों के साथ सड़कों पर घूम रहे हैं.” आर्यन खान की ओर से उन्होंने कहा, “मैंने कभी अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया.”

केंद्रीय एजेंसी ने जहाज से ड्रग्स बरामद करने का दावा किया था. इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.