पटना लॉ कॉलेज में घटित हर्ष राज हत्याकांड मामले में अब तक 7 गिरफ्तार, 1 के विरुद्ध कुर्की जब्ती
पटना (The Bihar Now डेस्क)| राजधानी पटना के लॉ कॉलेज में घटित हर्ष राज हत्याकांड मामले में पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और एक के खिलाफ कुर्की जप्ती की कार्रवाई की है जबकि अन्य 2 के खिलाफ इश्तेहार निकाला गया है. इसकी जानकारी शुक्रवार को पटना पुलिस के द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई.
बता दें, राजधानी पटना में 27 मई को सुलतानगंज थानान्तर्गत पटना लॉ कॉलेज के प्रांगण में हर्ष राज (22 वर्ष) नामक एक विद्यार्थी को अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया था जिसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी. यह घटना दिन-दहाड़े सबके सामने हुई थी.
इस घटना पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Rajendra Vishwanath Arlekar) ने संज्ञान लेते हुए पटना विश्वविद्यालय (Patna University) के कुलपति और पुलिस प्रशासन से विश्वविद्यालय के छात्र हर्ष राज की हत्या में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था.
हर्ष राज हत्याकांड के संदर्भ में सुलतानगंज थाना में कांड सं0-214/24 दर्ज हुआ था. इसके बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा एक SIT का गठन किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य आरोपी एवं साजिशकर्ता, चंदन यादव उर्फ आदित्य राज को गिरफ्तार कर लिया.
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शुक्रवार 5 जुलाई को पटना पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि हर्ष राज हत्याकांड में अब तक कुल 10 अप्राथमिकी अभियुक्तों में से अप्राथमिकी अभियुक्त चंदन यादव उर्फ आदित्य राज, अमन कुमार उर्फ अमन पटेल, रविस कुमार उर्फ राहुल कुमार, प्रकृति आनंद उर्फ आरूष, राजा बाबू उर्फ मयंक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जो अभी पटना के बेउर जेल में बंद हैं.
पुलिस द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी एवं दबिश के कारण हत्याकांड के अन्य दो अप्राथमिकी अभियुक्त शिवम उर्फ लक्ष्य और आर्यन कुमार ने पटना सिटी कोर्ट में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. ये दोनों भी अभी बेउर जेल में ही बंद हैं.
पटना पुलिस ने बताया कि 25 जून को इस हत्या कांड के शेष अप्राथमिकी अभियुक्त उदय पासवान उर्फ चेतन पासवान के खिलाफ कुर्की जप्ती की कार्रवाई की गई है.
इसके अलावा, शेष दो अप्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट से वारंट प्राप्त है लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में कोर्ट से इश्तेहार प्राप्त कर दोनों अभियुक्त, अमरेश कुमार उर्फ मोहित कुमार तथा प्रियरंजन उर्फ नंदन के खिलाफ इश्तेहार का तामिला गुरुवार 04 जुलाई को किया गया है.