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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 65 वर्षीय आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

दरभंगा (TBN – The Bihar Now डेस्क)| एक विशेष पोक्सो अदालत ने मंगलवार को 2018 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 65 वर्षीय व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास (Bihar court awards life term to 65-year-old for raping minor) की सजा सुनाई. दोषी को जब तक जीवित रहेगा तब तक जेल की सजा भुगतनी होगी.

विशेष न्यायाधीश बिनय शंकर ने दोषी, एक ट्यूशन शिक्षक, जिसने 17 जुलाई, 2018 को उस समय 9 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अपराध हयाघाट पुलिस थाने की सीमा के तहत हुआ था. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे 19 जुलाई 2018 को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

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विशेष लोक अभियोजक अमर प्रकाश के अनुसार, विशेष न्यायाधीश ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी. इसके अलावा, अदालत ने बिहार सरकार को बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के तहत उत्तरजीवी को ₹6 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है.

बताते चलें, अदालत ने 12 अक्टूबर 2018 को दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया था. फिर दोषी के खिलाफ आरोप तय करने के बाद 5 नवंबर को मुकदमा शुरू हुआ.