अररिया पोक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में मौत की सजा सुनाई
अररिया (TBN – The Bihar Now डेस्क)| अररिया में छह साल की बच्ची से रेप के आरोप में शनिवार को एक विशेष अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत 48 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा (48-year-old man sentenced to death for the rape of a six-year-old girl in Bihar’s Araria) सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को पीड़ित मुआवजा कोष से 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया. इस बात की जानकारी पीड़िता के वकील एलपी नायक ने दी है.
अररिया पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शशिकांत राय (Araria POCSO Court special judge Shashi Kant Rai) ने गुरुवार को 48 साल के मोहम्मद मेजर को बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया था. दो दिन बाद शनिवार को कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा देने का आदेश पारित किया है.
बता दें, उस व्यक्ति ने 1 दिसंबर, 2021 को अररिया के भरगामा गांव में अपने पड़ोस की छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची अपने घर के गेट पर खेल रही थी, उसी दौरान आरोपी मोहम्मद मेजर उसे जबरन उठाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. खबर के मुताबिक बच्ची को रेप के बाद टॉर्चर भी किया गया था.
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घटना के एक दिन बाद 2 दिसंबर को नाबालिग की मां ने कथित रेप में आरोपी मोहम्मद मेजर के खिलाफ भरगामा थाने में FIR दर्ज कराई थी. मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, और POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस ने इस दुष्कर्म मामले में 12 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी जिसपर कोर्ट ने 20 जनवरी को मामले पर संज्ञान लिया. इसके बाद मामले की सुनवाई काफी तेजी के साथ हुई और गत 27 जनवरी को आरोपी को दोषी ठहराया. दो दिनों बाद कोर्ट ने आज शनिवार को दोषी को फांसी देने की सजा का आदेश पारित किया.