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निर्भया कांड: आरोपियों को कल फांसी नहीं होगी, दिल्ली कोर्ट ने कहा

नई दिल्ली (TBN रिपोर्टर) | सोमवार को दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों की कल यानि 3 मार्च को होने वाली फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. अदालत ने इस कांड के एक दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने के चलते यह फैसला सुनाया. यह तीसरी बार है, जब इन दोषियों की फांसी किसी न किसी कारण टाल दी गई है. दोषी पवन गुप्ता के वकील ए पी सिंह द्वारा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के तुरंत बाद दया याचिका दाखिल की गई थी. दोषी के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में दलील दी थी कि जब तक राष्ट्रपति पवन गुप्ता की दया याचिका पर फैसला नहीं लेते, तब तक अदालत दोषी के डेथ वॉरंट पर रोक लगाए. तीसरी बार निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि दोषियों की सजा पर बार-बार रोक लगना हमारे देश के सिस्टम की नाकामी दिखाता है. अब लगता है कि हमारा पूरा सिस्टम ही अपराधियों का मददगार बन गया है. वहीं अभियोजन यानि निर्भया के पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा, “अदालत कानून के हेरफेर को नहीं समझ सकती है? हमारी प्रणाली पूरी तरह से सड़ चुकी है. न्याय पाने में कई साल लग जाते हैं. हमें इसे ठीक करना होगा.”

जैसा की मालूम है, निर्भया के दोषियों के खिलाफ तीसरी बार जारी हुए डेथ वॉरंट में फांसी की तारीख 3 मार्च सुबह 6 बजे फिक्स की गई थी. इससे पहले भी उनकी फांसी 22 जनवरी और 1 फरवरी को पहले दो बार टाल दी गई थी. 5 फरवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी चार दोषियों को राष्ट्रपति को दया-याचिकाओं सहित अपने सभी कानूनी उपायों को समाप्त करने के लिए एक सप्ताह ही मिलेगा. साथ में कोर्ट ने यह भी कहा था कि चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है.